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Monday, December 24, 2012

72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को 4 दिसंबर 2012 को मंजूरी प्रदान की. इस संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है.

उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली  1981 में संशोधन के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी. मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) का क्रम तय किया जाएगा.

प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी. स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान दिया जाएगा.

उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली  1981 में संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के द्वारा टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे.

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